नगर पंचायत अनपरा मे नवीनतम सर्वे एवं रिकार्ड आपरेशन कर स्वत्व(Title) का निर्धारण होने तक कर आरोपित किये जाने हेतु जारी विज्ञप्ति स्थगित करने की मांग
अनपरा/सोनभद्र। नगर विकास विभाग द्वारा जारी उत्तर प्रदेश नगर पालिका भवन या भूमि या दोनो के वार्षिक मूल्य पर कर नियमावली -2024 के अन्तर्गत प्राप्त शक्ति के अन्तर्गत अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत अनपरा द्वारा नगर पंचायत अनपरा क्षेत्र मे वार्ड वार स्थित भूमियो एवं उस पर स्थित भवनो पर कर आरोपित किये जाने हेतु जारी विज्ञप्ति के विरुध्द एन.एस.यु.आई पुर्वी उत्तर प्रदेश सचिव अंकुश कुमार दुबे ने अधिशासी अधिकारी,नगर पंचायत अनपरा के समक्ष आपत्ति दर्ज कराई है।
उन्होने अपने पत्र मे बताया है कि नगर पंचायत अनपरा मे सम्मिलित ग्रामः-ककरी,परासी,औडी मे अवस्थित कुल 412.60 एकड भूमि व उस पर स्थित संरचनाए/भवन/परिसम्पत्तियां एनसीएल ककरी हेतु कोयला धारक क्षेत्र(अर्जन एवं विकास) अधिनियम-1957 के तहत् अधिग्रहित है परन्तु उनके सापेक्ष प्रतिकर एवं पुर्नवास लाभ का भुगतान सम्बन्धित भूमि-स्वामियो को नही किया गया है तथा वर्ष 1996 मे उक्त भूमियो को अधिग्रहण की प्रक्रिया से पृथक किये जाने हेतु एनसीएल द्वारा तहसीलदार-दुध्दी को प्रस्ताव भेजा गया था जिसके आधार पर उक्त भूमियो पर वर्तमान मे बडे पैमाने पर अधिग्रहण के समय राजस्व अभिलेखो मे दर्ज किसानो के अतिरिक्त बाद मे आकर बसी आबादी निवासरत् है परन्तु वर्ष 2022 मे निदेशक,कोयला मंत्रालय भारत सरकार द्वारा सीएमडी एनसीएल सिंगरौली को प्रेषित एक पत्र के माध्यम से स्पष्ट किया गया है कि कोयला धारक क्षेत्र(अर्जन एवं विकास) अधिनियम-1957 के तहत् अधिग्रहित भूमियो को अधिग्रहण की प्रक्रिया से पृथक अथवा ट्रांसफर किये जाने का कोई प्राविधान नही है ठीक इसी प्रकार नगर पंचायत अनपरा मे सम्मिलित ग्रामः-औडी, कुलडोमरी, अनपरा मे अनपरा तापीय परियोजना हेतु अधिग्रहित कुल 1788.435 एकड भूमि मे से 885.56893 एकड भूमि भूमि अर्जन अधिनियम- 1894 के धारा-48(1) के तहत् अधिग्रहण की प्रक्रिया से पृथक कर दी गयी है परन्तु माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा Banwasi Sewa Ashram v/s State of U.P and Ors. मे पारित आदेश दिनांकः-22.08.1983 व 20.11.1986 के अनुपालन मे दिनांकः-05 अगस्त,1986 को सर्वे एवं रिकार्ड आपरेशन हेतु नियुक्त स्पेशल ऐजेन्सी के सामने अनपरा तापीय परियोजना द्वारा भूमियो को अधिग्रहण की प्रक्रिया से पृथक किये जाने का तथ्य छिपाते हुये भूमियो को अपने नाम करा लिया गया है तथा इन भूमियो पर भी अधिग्रहण के समय के मुल किसानो के अतिरिक्त बाद मे आकर बसी आबादी निवासरत् है अर्थात लगभग 1298.16893 एकड भूमि को लेकर एनसीएल, अताप तथा नागरिको के मध्य विवाद है तथा किसी भी सम्पत्ति का कर उसके स्वामी द्वारा अदा किया जाता है परन्तु नगर पंचायत अनपरा मे 1298.16893 एकड भूमि के अतिरिक्त ग्रामः-गरबंधा, रेहटा,परतलिया,औडी आदि ग्रामो मे 5-6 दशक पुर्व से रेलवे,रिहन्द जलाशय तथा अन्य विभागो की सैकडो एकड.भूमियो पर निवासरत् है जिन्हे बिजली कनेक्शन, पाईप लाईन कनेक्शन उनके इन्ही भूमियो पर अवस्थित मकानो के सापेक्ष दिया गया है परन्तु उन्हे इन भूमियो व उस पर स्थित परिसम्पत्तियो का स्वत्व(Title) प्राप्त नही है ऐसे मे ऐसी भूमियां जिनके स्वत्व का प्रश्न विवादित है व उन पर स्थित भवनो पर कर आरोपित किया जाना त्रुटिपुर्ण है।
उन्होने नगर पंचायत पिपरी का हवाला देते हुये कहां है कि नगर पंचायत अनपरा के भांति ही नगर पंचायत पिपरी मे भूमि का स्वत्व(Title) निर्धारित नही होने के कारण नगर पंचायत पिपरी द्वारा स्वत्व को लेकर विवादित भूमियो व उस पर स्थित परसम्पत्तियो का कर नही वसुला जाता है तथा कर नही वसुल पाने के समस्या समाधान हेतु मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता मे हुई बैठक मे जिलाधिकारी-सोनभद्र के अध्यक्षता मे एक समिति गठित कर नगर पंचायत पिपरी का भौतिक सत्यापन एवं स्थलीय सीमांकन कराये जाने तथा तद्नुसार राजस्व विभाग के परामर्श से नवीनतम सर्वे एवं रिकार्ड आपरेशन कराये जाने का निर्णय लिया गया था तथा नपा पिपरी मे अभी तक नवीनतम सर्वे एवं रिकार्ड आपरेशन कराकर विवादित भूमियो के स्वत्व का निर्धारण नही होने के कारण नगर पंचायत पिपरी द्वारा ऐसी भूमियो व उस पर स्थित भवनो का कर नही वसुला जा रहा है।
उन्होने मांग की है कि नगर पंचायत अनपरा मे नगर पंचायत पिपरी के भांति नवीनतम सर्वे एवं रिकार्ड आपरेशन किये जाने के पश्चात जो भूमियां जिस व्यक्ति/एनसीएल/रेलवे/अनपरा तापीय परियोजना/पुर्व मध्य रेलवे/रिहन्द जलाशय/वन विभाग व अन्य विभाग जिसके कब्जे मे हो को भूमि का भौमिक अधिकार एवं स्वत्व देकर विवाद का निपटारा होने तक कर आरोपित किये जाने हेतु जारी विज्ञप्ति स्थगित की जाये।