लिव इन रिलेशन में रह रहे बालिग जोड़ों की गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

आजमगढ़। आजमगढ़ के थाना जहानागंज ग्राम सेमरौल के अंतर्गत रहने वाली बालिग लड़की रंजना प्रजापति और उसके साथ रह रहे लिव इन रिलेशन में लड़के विकाश कश्यप ने अपने खिलाफ हुई एफआईआर के विरुद्ध याचिका दाखिल कर हाइकोर्ट में सुरक्षा की मांग कर एफआईआर को निरस्त करने की मांग की है। याचीगण की ओर से अधिवक्ता सुनील चौधरी ने माननीय न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता व न्यायमूर्ति सुरेंदर सिंह-प्रथम के समक्ष बहस में बताया कि हाईस्कूल सर्टिफिकेट के अनुसार पीड़िता बालिग 19 वर्ष उम्र है। अपने गाँव के ही रहने वाले लड़के विकाश के साथ लिव इन रिलेशन में सहमति पत्र दिनांक 18.6.2024 के आधार पर दोनो लोग साथ रह रहे है। दोनो लोग बालिग है। दोनो ने अपने संयुक्त शपथ पत्र में कहां है कि दोनों लोग एक साथ राजी खुशी रह रहे हैं पीड़िता की मां जबरदस्ती कहीं अन्य जगह शादी करना चाहती थी। लेकिन याचीगढ़ लिव इन रिलेशन में काफी समय से रह रहे हैं और एक दूसरे से प्रेम करते हैं याची के विरुद्ध की गई एफआईआर को निरस्त कर दिया जाए।  पीड़िता को किसी ने बहलाया फुसलाया भगाया नहीं है पीड़िता  की मां ने घटना के 25 दिन बाद मुकदमा दर्ज कराया है। जिस पर हाइकोर्ट ने पीड़िता की माँ को नोटिस जारी कर अपर शासकीय अधिवक्ता से जवाब मांगा है और अगली सुनवाई तक याचीगण की गिरफ्तारी पर रोक लगाई है। सुनवाई की अगली तारीख 10 फरवरी 2025 नियत किया है।

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