बस्ती। याची रामजन्म चौधरी 95 वर्ष निवासी बभनान,बस्ती के रिटायर्ड अध्यापक की ओर से याची के अधिवक्ता सुनील चौधरी ने न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव के समक्ष बहस में बताया कि गांव जग्गू लाल रवि गुप्ता परमल मालिनी निवासी बभनान बाजार तहसील हरैया जिला बस्ती थाना गौर के तीन लोगों ने प्रार्थी के घर के सामने पीपल के पेड़ के नीचे छोटे से मंदिर के नाम पर लगे हैंडपंप,पुराना कुँवा और सड़क को कब्जा कर लिया है। और रास्ता बंद कर दिया , जिस पर प्रार्थी ने एसडीएम को प्रार्थना पत्र दिया था एसडीएम ने तत्काल रोक लगा दी लेकिन स्थानीय पुलिस के द्वारा सहदेकर पुनः विरोधियों ने कब्जा कर लिया,पुलिस की जांच में भी सरकारी रास्ते पर कब्जे की बात आई है।जिससे प्रार्थी अपना मकान नहीं बनवा पा रहा है जिस पर हाईकोर्ट ने जिलाधिकारी बस्ती को एक महीने में याची के प्रार्थना पत्र अवैध कब्जा हटवाने के संदर्भ पर निर्णय लेने का निर्देश दिया है।
Basti News:मंदिर के नाम पर अवैध कब्जा हटाने का आदेश,डीएम बस्ती एक महीने में ले निर्णय-हाइकोर्ट
byडी.डी.यादव,(प्रधान संपादक)
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