उसके पिता के हिस्से में महुआ का सूखा पेड़ था, जिसे उसके बड़े पिता काट रहे थे। जब उसके पिता और मां ने काटने से मना किया तो बड़े पिता ने गाली देते हुए उसके पिता को कुल्हाड़ी से काट कर हत्या कर दिए। यह घटना साढ़े पांच बजे की है। लाश मौके पर पड़ी है। आवश्यक कार्रवाई करें। इस तहरीर पर पुलिस ने तऊल पुत्र पतंगी के विरुद्ध एफआईआर दर्ज किया। मामले की विवेचना करते हुए विवेचक ने पर्याप्त सबूत मिलने पर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल किया था।
मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने,गवाहों के बयान व पत्रावली का अवलोकन करने पर दोषसिद्ध पाकर दोषी तऊल को उम्रकैद व 50 हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर दो वर्ष की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। वहीं अर्थदंड की समूची धनराशि 50 हजार रूपये मृतक की पत्नी को मिलेगी। अभियोजन पक्ष की ओर से अपर जिला शासकीय अधिवक्ता विनोद कुमार पाठक ने बहस की।
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