dsandesh: PM मोदी की डिग्री दिखाने की मांग वाली याचिका खारिज,गुजरात HC ने केजरीवाल पर लगाया जुर्माना
दिल्ली। गुजरात हाई कोर्ट से शुक्रवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका लगा। हाई कोर्ट ने कहा कि प्रधानमंत्री कार्यालय (
PMO) को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की डिग्री और स्नातकोत्तर डिग्री प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है।
हाई कोर्ट ने मुख्य सूचना आयोग (CEC) के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें पीएमओ के जन सूचना अधिकारी (PIO) और गुजरात विश्वविद्यालय और दिल्ली विश्वविद्यालय के पीआईओ को प्रधानमंत्री मोदी की स्नातक और स्नातकोत्तर डिग्री दिखाने का निर्देश दिया था।
इसके अलावा हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री दिखाने की मांग वाली याचिका हाई कोर्ट से खारिज होने के बाद
अरविंद केजरीवाल ने कहा कि क्या देश को ये जानने का भी अधिकार नहीं है कि उनके प्रधानमंत्री कितने पढ़े हैं?